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सिटी कोतवाली पुलिस की बहुप्रतीक्षित कार्यवाही को लेकर शहर में दिन भर बनी रही चर्चा..शहर के नासूर बने सूदखोर बाप-बेटों पर अंततः नगर कोतवाल का चाबुक चला:

आज कोतवाली थाना में करोड़ों रुपए ब्याज मांगने वाले बृजमोहन अग्रवाल एवं उसके पुत्र के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 384 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था पुलिस ने आरोपी बृजमोहन अग्रवाल को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया जहां प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार मिश्रा दीपक मोडक एवं आशीष कुमार मिश्रा द्वारा आरोपी की जमानत पत्र का विरोध किया गया एवं यह बताया गया की आरोपी वर्षों पूर्व से ग्रामीण एवं अशिक्षित लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनसे पुरे कागजातों पर और सिखों में हस्ताक्षर करा कर उनसे मोटी रकम वसूल करता था जबकि ना तो उसके पास ब्याज में देने के लिए कोई लाइसेंस ही था और ना ही वह किसी बैंक से इसलिए अधिकृत था जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया एवं आरोपी बृजमोहन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है समाचार लिखने तक आरोपी जेल दाखिल हो चुका है

प्रार्थी के वकील-आशीष मिश्रा/ श्री अशोक मिश्रा व दीपक मोड़क

सिंहघोष/रायगढ़:-प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में सूदखोरी के कारोबार से जुड़े बहुचर्चित पिता-पुत्र के विरुद्ध आज कोतवाली थाना में करोड़ों रुपए का ब्याज मांगने के सम्बंध में अपराध दर्ज करते हुये आरोपी बृजमोहन अग्रवाल को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।।

जबकि उसके पुत्र अजय अग्रवाल के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 384,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।। वही उक्त मामले की जानकारी देते हुए नगर कोतवाल ने बताया कि अपराध दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम के साँथ आरोपी बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा दुर्व्यवहार कर मारपीट की धमकी दिए जाने को लेकर आरोपी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कोतवाली थाने में एक और अतिरिक्त अपराध दर्ज किया गया है।

नगर कोतवाल एस एन सिंह के बताए अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक सन्तोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर दिनांक 09.जून 2020 को चांदमारी रायगढ में रहने वाला शिव हलवाई पिता स्व. कन्हैया लाल हलवाई उम्र 33 वर्ष के रिपोर्ट दानीपारा रायगढ में रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल और उसके पुत्र अजय अग्रवाल पर उधारी रकम को वसूलने के लिये मानसिक रूप से दबाव बनाकर बारबार जेल भेजने की धमकी दिये की धमकी दिये जाने के संबंध में अप.क्र 408/2020 धारा 384,34 भादंवि एवं 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था ।

इस अपराध में आरोपी को आज जब थाना कोतवाली से प्रधान आरक्षक सुमन चौहान व स्टाफ पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये उसके घर पर पहुंचे तो ब्रज मोहन अग्रवाल उत्तेजित होकर कोतवाली स्टाफ को अश्लील गाली गलौच करने लगा और प्रधान आरक्षक को वर्दी उतरवाने की धमकी देते हुए उससे हाथापाई पर उतारू हो गया।। जिसके संबंध में प्रधान आरक्षक सुमन चौहान द्वारा थाने में कार्यवाही के लिये रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर अप.क्र. 410/2020 धारा 186, 294, 506, 353, 332 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी बृजमोहन अग्रवाल पिता स्वर्गीय कालीचरण अग्रवाल उम्र 69 वर्ष निवासी दानीपारा रायगढ़ थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया है ।। वही आरोपी पुत्र अजय अग्रवाल की तलाश तेज कर दी गई है।। बहरहाल शहर में सूदखोरी के माध्यम से अपना आतंक कायम करने वाले आदतन झगड़ालू पिता-पुत्रों के विरुद्ध आज नगर कोतवाल एस एन सिंह के द्वारा की गई उक्त कारवाही को लेकर पूरे दिन शहर में चर्चा बनी रही।।इधर सिटी कोतवाली पुलिस की इस कार्यवाही के बाद सूदखोरी के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त शहर के अन्य दूसरे सक्रिय सूदखोरों में कानुन डर देखा गया।।

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