कार्यस्थल पर महिला से दुर्व्यवहार के आरोप में व्याख्याता गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

रायगढ़। अभियान संवेदना के तहत महिला संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतरारोड़ पुलिस ने कार्यस्थल पर महिला से दुर्व्यवहार और लज्जा भंग के आरोप में 39 वर्षीय व्याख्याता वीर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
13 अगस्त को दर्ज हुई शिकायत
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 13 अगस्त 2026 को थाना कोतरारोड़ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोपी पर लज्जा भंग, यौन उत्पीड़न, अमर्यादित आचरण तथा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 287/2026 के तहत बीएनएस की धारा 74, 75 एवं 79 में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
महिला स्टाफ से अनुचित व्यवहार के आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दिए कथन में आरोप लगाया कि आरोपी वीर सिंह गणित विषय का व्याख्याता है और स्कूल में नोडल का प्रभार संभाल रहा था। शिकायत के मुताबिक आरोपी द्वारा महिला स्टाफ के साथ कथित रूप से अनुचित व्यवहार किया जाता था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि शासकीय अवकाश मांगने सहित अन्य अवसरों पर आरोपी उसे अपने साथ कार अथवा ट्रेन से जाने, घर छोड़ने और अपने घर चलने जैसी बातें कहता था। शासकीय दस्तावेजों के लेन-देन के दौरान गलत नीयत से हाथ छूने, ड्यूटी निरीक्षण के बहाने खिड़की से घूरने तथा स्कूल की डेली डायरी को झटककर फेंकने जैसे आरोप भी शिकायत में लगाए गए हैं।
स्टाफ मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप
पीड़िता के अनुसार 18 मार्च 2026 को स्कूल में आयोजित स्टाफ मीटिंग के दौरान भी आरोपी ने उसे कथित रूप से सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। बैठक में आरोपी के व्यवहार पर आपत्ति जताने के बाद भी उसे सबके सामने अपमानित किए जाने का आरोप है।
पीड़िता ने यह भी बताया कि तबीयत खराब होने के बावजूद कक्षा में बैठकर पढ़ाने के दौरान आरोपी ने बच्चों के सामने उसे अपमानित किया। लगातार इस तरह के कथित व्यवहार से मानसिक तनाव बढ़ने की बात भी पुलिस को बताई गई।
14 अगस्त को आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की विवेचना एवं पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध घटित करना पाए जाने पर कोतरारोड़ पुलिस ने 14 अगस्त 2026 को वीर सिंह पिता बाबूराम सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी चन्द्रनगर वार्ड क्रमांक 28, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया।
इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
कार्रवाई एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी एवं डीएसपी श्रीमती उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में की गई।
कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक शील आदित्य सिंह, प्रधान आरक्षक बाबूलाल पटेल, आरक्षक बंशी रात्रे एवं बलराम साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।






