रायगढ़

पुलिस जांच में बिना मास्क/फेस कवर घूम रहे 424 व्यक्तियों का कटा चालान…।।

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बिना मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने जिला पुलिस सभी थानाक्षेत्रान्तर्गत चला रही अभियान….।।

सिंहघोष/रायगढ़- जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 21.11.2020 को जिले में मास्क पहनने, सोशल/ फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने तथा प्रतिष्ठानों को उनके लिये निर्धारित किये समय के पहले अथवा बाद में संचालित नहीं करने जैसे रक्षात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से अपनाने एवं उनका कड़ाई से पालन करने हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर अधिरोपित किये जाने वाले जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जिला प्रशासन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने अपने-अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर पालन कराने निर्देशित किया गया है। कल दिनांक 21.11.2020 के शाम 05.00 बजे से देर रात्रि तक एक साथ सभी थानाक्षेत्र में पुलिस की जांच कार्यवाही प्रमुख चौक-चौराहों में देखी गई है। इस दौरान बिना मास्क/फेस कवर के पैदल, दुपहिया में घूम रहे 424 लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। विदित हो कि जिला प्रशासन द्वारा दुकान,प्रतिष्ठान संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देश के विपरीत निर्धारित समय से पूर्व या बाद में दुकान या प्रतिष्ठान खुला पाये जाने पर 5 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं इसकी पुनरावृत्ति किये जाने पर दुकान/ प्रतिष्ठान सील कर दिया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 500 रुपये होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 01 हजार रुपये जिला प्रशासन द्वारा दुकान/प्रतिष्ठान संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत निर्धारित समय से पूर्व या बाद में दुकान/प्रतिष्ठान खुला पाये जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में बिना मास्क पहने व्यक्ति को वस्तु या सेवा देने पर 01 हजार रुपये सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये उक्त जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3)के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता,1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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