छत्तीसगढ़

Gandhi Jayanti 2026: रायपुर में 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, नगर निगम ने जारी किया आदेश

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गांधी जयंती के दिन होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने गांधी जयंती के दिन मांस-मटन के विक्रय पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किया है।

दुकानों से लेकर होटल-ढाबों तक लागू रहेगा आदेश

नगर निगम के आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को शहर में संचालित मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। प्रतिबंध बाजारों और अन्य बिक्री स्थलों पर भी लागू रहेगा।

नगर निगम प्रशासन ने संबंधित व्यवसायियों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

अलग-अलग क्षेत्रों में होगी निगरानी

गांधी जयंती के दिन प्रतिबंध का पालन कराने के लिए नगर निगम की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करेगी। अधिकारियों की ओर से दुकानों और बिक्री स्थलों पर निगरानी रखी जाएगी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करेगी।

गांधी जयंती के अवसर पर हर वर्ष विभिन्न शहरों में मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़े स्थानीय प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं। रायपुर में भी इस बार नगर निगम ने 2 अक्टूबर के लिए प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है।

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