बिना तलाक किए विवाह करना पड़ा भारी: CMO और शिक्षक पर महिला आयोग की कार्रवाई

जांजगीर। जिले में बिना तलाक लिए दूसरी बार विवाह करने के दो मामलों में महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) और सहायक शिक्षक के खिलाफ राज्य महिला आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए निलंबन की अनुशंसा की है।
CMO ने बेटी की उम्र की महिला से किया विवाह, पहली पत्नी ने की शिकायत
जिले के एक CMO पर आरोप है कि उन्होंने बिना पहली पत्नी से तलाक लिए अपनी बेटी की उम्र की महिला से विवाह किया है। इस मामले की शिकायत उनकी पहली पत्नी ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान महिला ने बताया कि उसके पति ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली, जिससे दो बच्चे – 16 और 3 वर्ष के – भी हैं।
CMO ने आयोग में दूसरी शादी की बात स्वीकार की है। पहली पत्नी से भी उनके तीन बच्चे हैं, जिनकी उम्र 38, 40 और 41 वर्ष है। सुनवाई में इन बच्चों ने बताया कि उनके पिता पिछले 15 वर्षों से पत्नी से अलग रह रहे हैं और उन्हें कोई भरण-पोषण नहीं देते।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस मामले को गंभीर मानते हुए CMO को तत्काल निलंबित करने की अनुशंसा जांजगीर कलेक्टर से की है। साथ ही, आयोग ने CMO के सेवा अभिलेखों की विस्तृत जांच और उनके सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी सिफारिश की है।
शिक्षक ने भी बिना तलाक लिए किया विवाह, सात साल की बेटी का खुलासा
इसी प्रकार जिले में एक अन्य मामला सामने आया है जिसमें एक सहायक शिक्षक (LB) ने भी बिना तलाक के दूसरी महिला से चूड़ी प्रथा के अंतर्गत विवाह कर लिया। इस महिला से एक सात वर्षीय पुत्री भी है। आरोपी शिक्षक ने भी आयोग के समक्ष दूसरी शादी की बात स्वीकार की है।
राज्य महिला आयोग ने इस मामले में भी संबंधित शिक्षक को 15 दिनों के भीतर निलंबित करने की अनुशंसा जिला प्रशासन से की है और रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जा सके।
आयोग की सख्ती
इन दोनों मामलों की सुनवाई आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और ओजस्वी मंडावी द्वारा की गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवा में रहते हुए विवाह अधिनियमों की अवहेलना करना गंभीर अनुशासनहीनता है और ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जाएगी।