रायपुर में रैली-जुलूस और पंडाल लगाने के लिए 7 दिन पहले लेनी होगी अनुमति

नगर निगम ने जारी किए नए निर्देश
रायपुर में रैली-जुलूस निकालने, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने या पंडाल व अस्थायी संरचना लगाने की योजना बना रहे लोगों के लिए नगर निगम ने अनुमति प्रक्रिया को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे आयोजनों के लिए कम से कम 7 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।
जोन कार्यालय में जमा करना होगा आवेदन
आयोजन की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख तय करने के बाद समय रहते अनुमति प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
चार विभागों की NOC जरूरी
नगर निगम के निर्देश के अनुसार आयोजन की अनुमति के लिए चार विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी या राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग शामिल हैं। विद्युत विभाग की ओर से कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की NOC देनी होगी।
पंडाल लगाने वालों को भी पहले लेनी होगी अनुमति
पंडाल या किसी अन्य अस्थायी संरचना लगाने वाले आयोजकों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी। संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन के साथ जरूरी NOC और दस्तावेज जमा करना होगा। समय पर आवेदन नहीं करने पर अनुमति प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।
रैली-जुलूस के बाद सफाई शुल्क दोगुना
नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के शुल्क में भी बदलाव किया है। अब प्रत्येक आयोजन के लिए 1,000 रुपये सफाई शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क 500 रुपये था। यानी सफाई शुल्क को दोगुना किया गया है।
पुराने प्रस्तावों के आधार पर तय हुआ शुल्क
नगर निगम के अनुसार नया सफाई शुल्क मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के आधार पर निर्धारित किया गया है।
खेल मैदान में कार्यक्रम के लिए भी अनुमति जरूरी
सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति या संस्था को अपने संबंधित नगर निगम जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा। कार्यालयीन दिवस और समय में निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन जमा किया जा सकेगा।
आयोजन से पहले पूरी करनी होगी प्रक्रिया
नगर निगम के निर्देश के अनुसार रैली-जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम या पंडाल लगाने से पहले सभी जरूरी अनुमति और NOC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आयोजकों को कम से कम सात दिन पहले आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करने की सलाह दी गई है।








