छत्तीसगढ़

रायपुर : चिखली रेत खदान क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, तीन वाहन जब्त

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रायपुर। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसी कड़ी में खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को चिखली रेत खदान की सीमा से लगे ग्राम सिरपुर (महानदी क्षेत्र) में बड़ी कार्रवाई की है।

इस दौरान तीन चैन माउंटेन मशीनों को रेत का अवैध उत्खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। खनिज विभाग के अनुसार, बिना वैध अभिवहन पास के खनिज निकालना कानूनन अपराध है। जब्त किए गए तीनों वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से तुमगांव थाना परिसर में खड़ा किया गया है।

खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। इस अपराध के लिए 2 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले भी खनिज पट्टेदारों और खनिज परिवहनकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई थी कि बिना वैध अनुमति और पास के खनिज उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना दंडनीय अपराध है।

कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज कारोबार पर नियंत्रण के लिए यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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