रायगढ़ : मुंह बोली पत्नी की हत्या का मामला—आरोपी प्रेम कुमार राठिया को आजीवन कारावास

रायगढ़ । चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में मुंह बोली पत्नी की हत्या के एक गंभीर मामले में सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने आरोपी प्रेम कुमार राठिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। शासन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पी. एन. गुप्ता ने मामले की पैरवी की।
यह था पूरा मामला
टीवी टॉवर पेट्रोल पंप के पास रहने वाला आरोपी प्रेम कुमार राठिया (पिता – पनिकराम राठिया) ने 8 जुलाई 2024 को चक्रधरनगर थाने में सूचना दी थी कि उसकी मुंह बोली पत्नी केवरा सारथी उर्फ संध्या मृत अवस्था में पड़ी है। आरोपी के अनुसार, संध्या विवाहित थी, लेकिन पति से अलग रहने के बाद वह पिछले पाँच वर्षों से प्रेम कुमार के साथ रह रही थी।
घटना की रात क्या हुआ?
आरोपी ने पुलिस को बताया कि 7 जुलाई की शाम दोनों इतवारी बाजार, रायगढ़ गए थे। लौटते समय सिग्नल चौक के पास शराब दुकान से शराब खरीदी और घर में मछली बनाकर दोनों ने साथ में शराब पी और खाना खाया। रात करीब 11 बजे संध्या अपने गांव केनसरा जाने की जिद करने लगी, लेकिन प्रेम ने उसे मना किया। इसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई और संध्या दरवाजे के पास जाकर सो गई। आरोपी भी सो गया।
सुबह लगभग 7 बजे जब प्रेम कुमार उठा तो उसने देखा कि संध्या मृत पड़ी है और उसे उठाने की कोशिश के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस पर चक्रधरनगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि
मर्ग जांच के दौरान आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि संध्या की मौत मारपीट से हुई है। संदेह गहराने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में प्रेम कुमार ने स्वीकार किया कि संध्या के साथ हाथ-मुक्का की मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
कोर्ट का फैसला
हत्या का अपराध सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी प्रेम कुमार राठिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया। फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।












