रायगढ़ के MSP स्टील एण्ड पावर लिमिटेड पर कार्यवाही सुरक्षा नियमों की अनदेखी से श्रमिक की हुई थी अकाल मृत्यु।

कारखाना प्रबंधक, निर्देशक, एच.आर., जी.एम., सुरक्षा अधिकारी सहित 06 व्यक्तियों पर नामजद FIR…मर्ग जांच के बाद थाना चक्रधरनगर में दर्ज किया गया अपराध !!
सिंहघो
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रायगढ़-थाना चक्रधरनगर के मर्ग क्रमांक 49/2020 धारा 174 CrPC के मृतक रोहित कुमार केवंट पिता लक्ष्मण केवंट उम्र 23 साल निवासी ग्राम भागोडीह थाना बाराद्वार जिला जांजगीर चांपा के मर्ग जांच पर पाया गया कि जामगांव स्थित MSP प्लांट के अंदर स्थित क्रेशर जिसमें स्लेक क्रेसिंग का कार्य किया जाता है,के संचालन का कार्य सुमित इंटरनेशनल लिमि. कंपनी को दिया था। कार्य आदेश के अनुसार मजदूरों के रहने की जिम्मेदारी MSP स्टील एण्ड पावर लिमि. जामगांव का है। घटना दिनांक 14.07.2020 को रोहित केवंट(मृतक) क्रेशर से अपने नाईट शिफ्ट की डियुटी कर अपने साला भरत केवंट के साथ निवास SMS लेबर कालोनी के रूम आया और अपनी टीशर्ट उतारकर हाल के अंदर बंधी GI तार में टांगते समय GI तार में प्रवाहित विद्युत करेंट के चपेट में आ गया। उसे डंडा से छुडाकर KGH लेकर गये,जहां डाक्टर ने रोहित कुमार केवंट को मृत घोषित कर दिया गया। घटना दिनांक के सुबह 08:30 बजे घटना की जानकारी होने पर MSP के HR विभाग के अधिकारी राकेश त्रिपाठी, सेफ्टी अधिकारी फिरोज खान, रमाशंकर सिंह, कंपनी का सुरक्षा अधिकारी बी.के. सरकार वगैरह मौके पर आ गये। मौके पर MSP के इलेक्ट्रीक विभाग के इंजीनियर एवं स्टाफ से पावर सप्लाई चालू करवाकर घटना स्थल को चेक करवाया गया। उस वक्त हाल के छत में लगे लोहे के स्ट्रक्चर पाईप, दिवाल एवं GI तार जिसमें रोहित केवंट चिपक गया था में करेंट मौजूद था। जिसे अधिकारियों ने साक्ष्य छुपाने के दृष्टिकोण से MSP प्लांट के इलेक्ट्रीक शाखा के सुधार करवा दिया गया। संपूर्ण जांच पर कारखाना प्रबंधक बी.के. सिंह, HR प्रभारी राकेश कुमार सिंह, GM इलेक्ट्रीकल रमाशंकर सिंह तथा कम्पनी के अधिकारी AGM HR राकेश त्रिपाठी, सामान्य सुरक्षा अधिकारी फिरोज अहमद, सुरक्षा अधिकारी पी.के. सरकार एवं MSP स्टील एण्ड पावर लिमि. जामगांव कम्पनी के निदेशक व अन्य द्वारा विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा के उपाय का उल्लंघन करना एवं घटनास्थल के तार को निकालकर इलेक्ट्रीक शाखा के स्टोर रूम में छिपाकर रखवाना पाया गया। मार्ग जांच पर से आरोपियों पर थाना चक्रधरनगर में आज दिनांक 21.07.2020 को अपराध क्रमांक 182 /2020 धारा 304(ii),201,34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ल
िया गया है।