आबकारी नीति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल रोक से इनकार; स्वास्थ्य मुद्दे पर मांगा जवाब

बिलासपुर। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया नीति में कोई स्पष्ट त्रुटि नजर नहीं आती।
🔹 स्टे आवेदन खारिज
न्यायमूर्ति नरेश चंद्रवंशी की एकलपीठ ने स्टे आवेदन को खारिज करते हुए आबकारी नीति को तत्काल प्रभाव से रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर नीति को वैध माना।
🔹 प्लास्टिक बोतलों पर उठे स्वास्थ्य सवाल
याचिका में शराब की प्लास्टिक बोतलों में बॉटलिंग से संभावित स्वास्थ्य नुकसान का मुद्दा उठाया गया। कोर्ट ने इस पहलू को गंभीर मानते हुए राज्य शासन से विस्तृत जवाब तलब किया है।
🔹 शासन से मांगा जवाब
अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। इस आधार पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
🔹 अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद
मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। तब तक सरकार का जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।






