रायगढ़ में उद्योगों पर सख्ती: सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर 5 कंपनियों पर 18.85 लाख का जुर्माना

रायगढ़। जिले में औद्योगिक इकाइयों में लगातार हो रहे हादसों और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दायर आपराधिक प्रकरणों में श्रम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 उद्योगों पर कुल 18 लाख 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही
पिछले समय में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हुए हादसों के बाद विभागीय टीम ने मौके पर विस्तृत जांच की। जांच में पाया गया कि कई उद्योग कारखाना अधिनियम 1948 के सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे।
इसी आधार पर संबंधित प्रबंधन के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जिन पर सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है।
श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
विभाग ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों को सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
नियमित निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई जारी
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने बताया कि भविष्य में भी नियमित निरीक्षण, जागरूकता अभियान और सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इसका उद्देश्य औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकना और श्रमिक हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
उद्योगों के लिए चेतावनी
इस कार्रवाई को उद्योगों के लिए स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों से समझौता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने पर आगे और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।






