छत्तीसगढ़

आबकारी नियम सख्त, अवैध शराब कारोबार पर 5 लाख तक जुर्माना

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रायपुर। Raipur में राज्य सरकार ने आबकारी से जुड़े पुराने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए उन्हें और अधिक सख्त बना दिया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य शराब कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना बताया गया है।

नियम उल्लंघन पर अब सख्त दंड व्यवस्था
आबकारी विभाग के अनुसार नए नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं छोटे मामलों में भी 1 हजार से 10 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड तय किया गया है।

लाइसेंस और सप्लाई व्यवस्था में बदलाव
संशोधित नियमों के तहत शराब से जुड़े कारोबार, लाइसेंस प्रक्रिया और संचालन व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया है। विभागीय अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के लिए अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए हैं, जिससे कार्रवाई तेज और प्रभावी हो सके।

देशी मदिरा नियमों में भी संशोधन
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन किया है। इसके तहत दुकानों की मांग पर सप्लाई में बार-बार देरी करने पर भी 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

अधिसूचना जारी
इस संबंध में वाणिज्यिक कर एवं आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से अवैध शराब कारोबार पर रोक लगेगी और सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा।

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