रायपुर नगर निगम की सख्ती: टैक्स नहीं भरा तो होगी कुर्की-सीलबंदी, 17% अधिभार भी लगेगा

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए गुरुवार शाम तक टैक्स जमा करने का मौका दिया है। तय समय सीमा के बाद भुगतान नहीं करने वालों पर कुर्की, सीलबंदी और 17 प्रतिशत अधिभार की कार्रवाई की जाएगी।
खाली प्लॉट मालिक भी कार्रवाई के दायरे में
इस बार निगम ने अभियान का दायरा बढ़ाते हुए खाली पड़े प्लॉट मालिकों को भी नोटिस दायरे में लिया है। प्रशासन का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे प्लॉट हैं, जिनका वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया गया है।
361 करोड़ लक्ष्य, अब तक 320 करोड़ वसूली
नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष में 361 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य मिला है। अब तक करीब 320 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग 40 हजार संपत्तियों पर टैक्स बकाया है। इनमें करीब 5 हजार ओपन प्लॉट शामिल बताए गए हैं।
30 अप्रैल के बाद बढ़ा बोझ
निगम द्वारा 30 अप्रैल तक बिना अधिभार टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब बकायादारों को 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ भुगतान करना होगा, जिससे कुल देनदारी बढ़ जाएगी।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
नागरिकों की सुविधा के लिए मोर रायपुर मोबाइल ऐप और नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे टैक्स जमा किया जा सकता है।
निगम की अपील
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से समय पर संपत्ति कर जमा करने की अपील की है, ताकि कानूनी कार्रवाई, सीलबंदी और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके।






