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नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले गया युवक, भूपदेवपुर पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार

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नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में रायगढ़ पुलिस संवेदनशीलता बरतते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करेगी — एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह

8 मई, रायगढ़ । थाना भूपदेवपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र से लापता 16 वर्षीय बालिका को रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर दस्तयाब कर मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। प्रकरण में आरोपी द्वारा नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर प्रकरण में 64 बीएनएस और 6 पाक्सो एक्ट धाराएं जोड़ी गई हैं।

मामले में बालिका के पिता ने 4 मई को थाना भूपदेवपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 30 अप्रैल 2026 की रात्रि उनकी पुत्री घर से लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा आसपास गांव एवं रिश्तेदारों के यहां लगातार तलाश करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चलने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भूपदेवपुर में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

अपराध दर्ज होने के दूसरे ही दिन थाना प्रभारी भूपदेवपुर संजय नाग को मुखबिर से सूचना मिली कि गुम बालिका खरसिया में देखी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई, इसी दौरान बालिका वापस अपने घर पहुंची जिसे उसके परिजनों द्वारा थाना तलब गया। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तयाब बालिका का विस्तृत कथन लिया गया, जिसमें बालिका ने बताया कि आरोपी त्रिलोचन चौहान (24 वर्ष) निवासी भूपदेवपुर उसे शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल से खरसिया ले गया था, जहां उसके साथ 2-3 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। बालिका के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 64 बीएनएस एवं 6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।

थाना प्रभारी भूपदेवपुर उप निरीक्षक संजय नाग के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश कर दिनांक 06.04.2026 के शाम उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई तथा आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर उसे कल न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक संजय नाग, महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक लखेश्वर मानसर एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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