रायगढ़

सपने पूरे करने युवक लोहे की गैती लेकर रात में पहुँचा था ATM.और सुबह..?

सम्पन्न घर का युवक एटीएम तोड़कर रूपये चुराने का किया प्रयास….।।

सिंहघोष/रायगढ़- दिनांक 04-05/11/2020 की दरम्यानी रात सरिया थानाक्षेत्र के सरिया-चंद्रपुर रोड पर स्थित SBI ATM में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को घटना की जानकारी लगने के तुरंत बाद सरिया पुलिस द्वारा सुझबूझ एवं तत्परता पूर्वक कार्यवाही कर हिरासत में लिया गया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त आलाजरब की जप्ती, मेमोरेण्डम की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार आज सुबह थाना सरिया अन्तर्गत सरिया-चंद्रपुर मार्ग में नरेन्द्र डनसेना के घर में लगे SBI ATM में से रूपये चोरी करने के लिये अज्ञात आरोपी तोड़फोड़ किया था। सुबह इसकी जानकारी आसपास के व्यक्तियों को लगने पर थाना सरिया को सूचना दिया गया। एटीएम ब्रेकिंग की सूचना रायगढ़ एसपी श्री संतोष कुमार सिंह को मिलने पर एसडीओपी गरिमा द्विवेदी को पुसौर टीआई के साथ मौके पर रवाना होने निर्देशित किए। एसडीओपी गरिमा द्विवेदी, थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक गौरी शंकर दुबे तथा सरिया एवं पुसौर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची मौके पर पुलिस डॉग को भी बुलाया गया था। एसडीओपी गरिमा द्विवेदी द्वारा थाना सरिया के एएसआई विमल यादव व एएसआई खेमराज पटेल के हमराह स्टाफ को शीघ्र संदेहियों की धरपकड़ के लिए निर्देशित की तथा एक टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटनास्थल से जुड़े सभी मार्गों में लगे CCTV फुटेज चेक किया गया। थोड़ी ही देर में सरिया पुलिस को सरिया वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले जुगल पाण्ग्रिाही पिता विजय पाणिग्राही उम्र 19 वर्ष के संबंध में कुछ पुख्ता जानकारी हाथ लगी जिस पर पुलिस पार्टी उसके घर सुबह-सुबह धावा बोली और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी ने पूछताछ में दिनांक 05.11.2020 की रात्रि गैंती लेकर एटीएम में रखे रूपये चोरी करने जाना स्वीकार किया और बताया काफी मशक्कत के बाद भी एटीएम से रूपये नहीं निकले तो घर जाकर सो गया था। पूछताछ में जानकारी मिली है कि आरोपी कॉलेज की पढाई कर रहा है, आरोपी युवक घर से सम्पन्न है जिसके बड़े-बड़े ख्वाब है जिसे पूरा करने बीते रात पैदल ही गैंती लेकर ATM तोड़ने चला गया था। घटना के संबंध में TSI कंपनी में डिस्ट्रीक्ट इक्सीक्युटिव त्रिलोचन साव पिता श्री विदेशी लाल साव ग्राम गढउमरिया चौकी जुटमिल के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 181/2020 धारा 457,380,511 IPC कायम किया गया है जिसमें आरोपी जुगल पाणिग्राही को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त गैंती एवं अन्य वस्तुओ की जप्ती कार्यवाही की जा रही है।

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