सी.एस.पी अविनाश सिंह की विवेचना में दुष्कर्म,एट्रोसिटी के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा…।।

सिंहघोष/रायगढ़
दिनांक 17.12.2020 को थाना चक्रधरनगर के अपराध क्रमांक 256/2019 धारा 376 भादवि 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश(अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण) रायगढ़ द्वारा आरोपी आशीष सा उर्फ सल्लू कोलता पिता शौकीलाल सा उम्र 25 साल निवासी मनुवापाली थाना चक्रधरनगर को प्रकरण में भारतीय दंड विधान की धारा 376 IPC में दोषी पाया गया है। पीड़िता विशेष वर्ग की होने तथा मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं विस्तारित किए जाने पर प्रकरण की संपूर्ण विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है जिनके द्वारा विवेचना दरम्यान संकलित किये गये साक्ष्य की मौलिक विशिष्टियां माननीय न्यायालय में अखण्डित रही। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्री ए.के. श्रीवास्तव द्वारा सात अभियोजन साक्ष्यियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो सभी पीडिता के पक्ष में समर्थन दिए हैं। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण पश्चात न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया
गया है।