CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के तीन अहम फैसले, गेस्ट लेक्चरर नीति से लेकर पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण तक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन प्रस्तावों पर फैसला, ‘हनुमान अंश’ के सिनेमाघरों को SGST की समतुल्य राशि की होगी प्रतिपूर्ति
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया। इनमें शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026, फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST प्रतिपूर्ति और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 प्रमुख हैं।
गेस्ट लेक्चरर नीति में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
नई व्यवस्था के तहत यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम पांच महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे।
सरकार के अनुसार, पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव को लेकर यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन का प्रावधान
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पूर्व कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय भी लिया है।
मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
‘हनुमान अंश’ के सिनेमाघरों को SGST की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से संबंधित भर्ती नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई।
इस आरक्षण का लाभ राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के कुछ पदों पर दिया जाएगा। इनमें पुलिस विभाग के आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनरक्षक तथा जेल विभाग के जेल प्रहरी के पद शामिल हैं।
इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
तीन फैसलों का अलग-अलग क्षेत्रों पर असर
कैबिनेट के इन निर्णयों से एक ओर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति और मानदेय व्यवस्था में बदलाव होगा, वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को नियमों के जरिए आधार मिलेगा। इसके अलावा ‘हनुमान अंश’ फिल्म के सिनेमाघरों को SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति का रास्ता भी स्पष्ट किया गया है।






