मिड डे मील में कुत्ते का जूठा खाना परोसे जाने का मामला : हाईकोर्ट सख्त, बच्चों को मिलेगा मुआवजा

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लच्छनपुर गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील में कुत्ते का जूठा भोजन बच्चों को परोसने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी 84 प्रभावित बच्चों को एक महीने के भीतर 25-25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जाए।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, घटना 28 जुलाई को हुई थी। स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार भोजन को कुत्ते ने जूठा कर दिया था। इस बारे में छात्रों ने तुरंत शिक्षकों को सूचना दी, जिन्होंने खाना न परोसने की सलाह दी थी। इसके बावजूद समूह ने बच्चों को वही खाना परोस दिया।
घटना के बाद सभी प्रभावित बच्चों को रेबीज रोधी टीके की तीन खुराक दी जा चुकी हैं। कोर्ट ने मामले में गंभीर लापरवाही पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों के साथ खिलवाड़ हैं।












