रायगढ़

सरकारी जमीन को स्वयं की बताकर बिक्री करने वालों पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज…।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

सिंहघोष/रायगढ़-04.01.22.ग्राम सुलोनी थाना पुसौर निवासी अवधराम पटेल पिता भूपदेव पटेल (उम्र 61 वर्ष) द्वारा थाना चक्रधरनगर में दिये गये शिकायत पत्र पर महादेव अग्रवाल एवं धमेंद्र अग्रवाल, धमेंद्र की पत्नि पिंकी अग्रवाल सदर बाजार रायगढ थाना कोतवाली पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक/रिपोर्टकर्ता बताया कि केलो बिहार कालोनी रायगढ़ में रहने वाले महादेव प्रसाद अग्रवाल आ स्व ताराचंद अग्रवाल (77 वर्ष) उसके पुत्र धर्मेन्द्र अग्रवाल (55 वर्ष) और उसकी बहु पिंकी अग्रवाल (50 वर्ष) से इसके पुत्र भवानी पटेल की जान-पहचान वर्ष 2015 से है। 10 जुलाई 2015 को महादेव प्रसाद अग्रवाल, धर्मेन्द्र अग्रवाल और पिंकी अग्रवाल इसे रायगढ़ बुलाये और इसके पास छोटे अत्तरमुड़ा केलोबिहार आवासीय कालोनी के प्लाट नं. 40 रकबा 30x50 1500 वर्गफुट को 7,95,000/- रूपये में बेचने का प्रस्ताव रखे। भूमि के संबंध में पूछताछ करने पर वे बताये कि उक्त प्लाट महादेव प्रसाद अग्रवाल के मालिकाना हक का है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन अभी इसका लगान निर्धारित नहीं हुआ है इसलिये इसकी रजिस्ट्री लगान निर्धारित होने के बाद ही हो सकेगी। उन लोगों ने बताया कि 2-3 माह के भीतर लगान निर्धारित हो जाएगा। महादेव प्रसाद अग्रवाल, धर्मेन्द्र अग्रवाल और पिंकी अग्रवाल की बातों में यकीन करके 7,95,000/-(सात लाख पंचानबे हजार रुपये) की रकम का भुगतान कर दिया जिसके बाद वे लोग प्लाट का कब्जा दे दिये और गवाहों के सामने रकम पाने के बाद इकरारनामा भी निष्पादित किये। जब प्लाट का लगान निर्धारित होने में विलंब हुआ तो अवधराम पटेल कलेक्टरेट जाकर पता किये तो केलोबिहार स्थित प्लाट नं. 40 सरकारी नजूल जमीन होना पता चला। तीनों सरकारी जमीन को अपनी जमीन होना बताकर 7,95,000/- रू (सात लाख पंचानबे हजार रुपये) की ठगी करने की लिखित शिकायत पर अनावेदकगण पर धारा 420,34 IPC* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

Advertisement
Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button