रायगढ़

“चाइल्ड पोर्नोग्राफी” पर रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही…। सायबर सेल और शहर के थानों की संयुक्त कार्यवाही में 5 आरोपी आईटी एक्ट में गिरफ्तार…..।।

एनसीआरबी से प्राप्त होने वाले टीप लाइन पर जिले में अभियान स्तर पर कार्यवाही जारी, शहर के 3 थानों में अपराध दर्ज…..

सिंहघोष/रायगढ़-07.05.23- इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेट एक्सेस करने वाले और शेयर करने वालों पर रायगढ़ पुलिस की सायबर सेल और शहर के थानों की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये थाना कोतवाली में 03,कोतरारोड़ में 02 एवं थाना जूटमिल में 01 टीप लाइन पर आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) के तहत अपराध दर्ज बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जिले के थाना चक्रधरनगर,घरघोड़ा,खरसिया को प्रेषित सायबर टीप लाइन जांच में हैं, जिनमें भी शीघ्र अपराध दर्ज कर आरोपियों पर विधि सम्मत कार्यवाही किया जावेगा। प्राय: देखा जा रहा है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद भी लोगों के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट मोबाइल पर देखे जाते हैं । ऐसे सभी सोशल साइट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की निगरानी में हैं, जो सोशल साइट पर ऐसे कंटेंट, फोटो, वीडियो शेयर करने वालों को चिन्हांकित कर उन पर कार्यवाही करती है। एनसीआरबी द्वारा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर को लगातार ऐसे प्रकरणों में विस्तृत जांच कर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता रहा है जिस पर जिले में अभियान स्तर पर आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) को सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि "कोई व्यक्ति अश्लील या अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट रूप से बच्चों को चित्रित करने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में पाठ या डिजिटल चित्र बनाता है, एकत्र करता है, खोजता है, ब्राउज़ करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापन करता है, प्रचार करता है, आदान-प्रदान करता है या वितरित करता है"। वह आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) के तहत दोषी होगा इस अपराध में पहली दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि हो सकती है, दंडित किया जाएगा। सात साल तक का विस्तार और जुर्माना जो दस लाख रुपये तक हो सकता है। इसी क्रम में विगत दिनों पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से प्राप्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधी टीप लाइन (NCRB का पत्र) की विस्तृत जांच के आधार पर थाना कोतवाली में 03,कोतरारोड़ में 02 एवं जूटमिल में 01 अपराध धारा 67 (बी) आईटी एक्ट के तहत कायम किये गये हैं। मामले की जांच पर थाना कोतवाली के अपराध में आरोपी-(1) मोहम्द वसीम उर्फ भोपू पिता मो अशरफ 22 साल निवासी शाहपुर थाना मनियारी, जिला मुज्फरपुर बिहार हाल मुकाम दीनदयाल कालोनी रायगढ़ (2) महिला आरोपी जूटमिल थानाक्षेत्र जिस पर दो अलग-अलग मामले दर्ज। थाना कोतरारोड़ के अपराध में आरोपी-(1)अमित खलखो पिता अलबिनुस खलखो उम्र 19 वर्ष निवासी गोरखा थाना कोतरारोड जिला रायगढ (2) सौरभ शर्मा पिता दिलीप शर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी म.नं.820,वार्ड नं. 12, गौतरा, थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर छ.ग. हाल मुकाम मकान नंबर 7 फेस 2 कृष्णवाटिका रायगढ़ छत्तीसगढ़ कोतरारोड़ तथा थाना जूटमिल के अपराध में आरोपी- (1) शुभम राय पिता रमेश रॉय उम्र 25 साल निवासी झोपड़ीपारा थाना जूटमिल रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

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