छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों को दावा-आपत्ति का मौका, 28 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

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सारंगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित हितग्राहियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, वर्ष 2024 से 2026 के दौरान विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किए गए हितग्राही 28 अक्टूबर 2026 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि आवास योजनाओं के तहत ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित ऐसे हितग्राहियों के नाम आवास पोर्टल से विलोपित किए जाने हैं, जिन्हें योजना के नियमों के अनुसार लाभ दिया जाना संभव नहीं है। हालांकि, नाम विलोपित करने से पहले संबंधित हितग्राहियों को अपनी पात्रता के पक्ष में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा होगी सूची

प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों को अपात्र हितग्राहियों की सूची सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि संबंधित लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। सूची में शामिल हितग्राही 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक शाम 5 बजे तक जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

28 अक्टूबर तक जमा करने होंगे आवेदन

निर्देश के अनुसार, ग्राम पंचायतों में प्राप्त सभी दावा-आपत्ति आवेदनों को 28 अक्टूबर तक जनपद पंचायत की आवास शाखा में जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की गई अपात्र हितग्राहियों की सूची की छायाप्रति और पंचनामा भी प्रस्तुत करना होगा।

जनपद पंचायत प्रशासन ने सभी सरपंचों, पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी पात्रता के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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