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Railway New Rules : अब RPF इंस्पेक्टर मौके पर ही लगाएंगे जुर्माना, रेलवे ने बढ़ाए अधिकार

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रेल मंत्रालय ने ‘जन विश्वास अधिनियम’ के तहत किए नियमों में बदलाव, टीटीई को भी मिले नए अधिकार

रायपुर। रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने जैसे मामलों में अब कार्रवाई और तेज होगी। रेल मंत्रालय ने जन विश्वास अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के इंस्पेक्टर (सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर) को मौके पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे में यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

RPF इंस्पेक्टर को मिले नए अधिकार

अब तक आरपीएफ का अधिकार केवल मेमो तैयार कर मामला दर्ज करने और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने तक सीमित था। नए नियमों के तहत आरपीएफ इंस्पेक्टर अब कानून का उल्लंघन करने वालों पर सीधे जुर्माना लगा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में वे ट्रेन या रेलवे परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों का टिकट भी जांच सकेंगे, हालांकि सामान्य टिकट जांच का अधिकार पहले की तरह टीटीई के पास ही रहेगा।

इन उल्लंघनों पर लगेगा जुर्माना

उल्लंघन जुर्माना अनधिकृत प्रवेश और रेलवे लाइन पार करना ₹500 स्टेशन और ट्रेनों में अवैध वेंडिंग ₹2,000 दिव्यांग एवं पेंट्रीकार कोच में अनधिकृत यात्रा ₹2,000 महिला कोच में अनधिकृत यात्रा ₹2,500 स्टेशन परिसर में धूम्रपान ₹2,000 स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाना ₹1,000 स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग ₹500 आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं ले जाना ₹10,000

न्यायिक प्रक्रिया पर कम होगा बोझ

रेल मंत्रालय के अनुसार, छोटे-छोटे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया से यात्रियों और उनके परिजनों को होने वाली परेशानी कम होगी। मौके पर जुर्माना वसूलने की व्यवस्था से नियमों का पालन अधिक प्रभावी होगा और न्यायालयों पर भी अनावश्यक बोझ घटेगा।

टीटीई को भी मिले अतिरिक्त अधिकार

जन विश्वास अधिनियम के तहत टिकट जांच स्टाफ (टीटीई) के अधिकारों का भी विस्तार किया गया है। अब टीटीई टिकट जांच के साथ-साथ अवैध वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने जैसे मामलों में भी नियमानुसार जुर्माना लगा सकेंगे।

रेलवे का उद्देश्य

रेलवे का कहना है कि नए नियमों से स्टेशनों और ट्रेनों में अनुशासन, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही अवैध वेंडिंग और अन्य नियम उल्लंघनों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

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