छत्तीसगढ़

रायपुर जामा मस्जिद चुनाव मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मुतवल्ली चुनाव से जुड़े नोटिस और आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक

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रायपुर के जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव पर हाईकोर्ट ने 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 को जारी किए गए आदेशों और नोटिस के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 को जारी किए गए आदेशों और नोटिस के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

याचिका क्रमांक WPC No. 2559/2026 में याचिकाकर्ता ज़ोया खान ने छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने मनमाने और अवैध तरीके से जामा मस्जिद ट्रस्ट कमिटी हलवाई लाइन, रायपुर में मुतवल्ली पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की।

वकील ने आदेश के रोक की मांग 
मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास एवं अधिवक्ता श्रेयांश मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड ने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव संबंधी आदेश जारी किए हैं, इसलिए इन आदेशों पर रोक लगाई जाए। वहीं राज्य सरकार और प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वक्फ बोर्ड को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है और चुनाव प्रक्रिया वैधानिक है।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद लगाई रोक 
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अम्रितेन्द्र किशोर प्रसाद ने कहा कि विवाद मुतवल्ली चुनाव से जुड़ा है, इसलिए विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। समयाभाव के चलते कोर्ट ने मामले को 22 जून 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने तब तक के लिए अंतरिम राहत देते हुए 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 के आदेशों एवं नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है।

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