बिना मॉस्क के बाहर निकलने पर होगा जुर्माना।बाहर से आने वाले व्यक्ति स्वयं अपनी सूचना प्रशासन को दें-कलेक्टर श्री भीम सिंह.

सभी शासकीय एवं निजी संस्थानों में रखे जायेंगे सेनेटाईजर।
सिंहघोष/रायगढ़, 29 जून 2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण से प्रभावितों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुये कोरोना से बचाव तथा रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह, एडीएम श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुये कहा कि शासन द्वारा जारी गाइड लाईन में घर से बाहर निकलते समय मॉस्क लगाना अनिवार्य है और बाजार तथा दुकानों में जाते समय सोशल डिस्टेंस बनाये रखना है। उन्होंने कहा कि पुलिस, कर्मचारियों के साथ-साथ प्रशासन द्वारा नियुक्त ‘मॉस्क मार्शल’ के द्वारा भी इन निर्देशों का पालन कराया जायेगा तथा बिना मॉस्क पहने व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया जायेगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया कि शहर के प्रत्येक वार्डो में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, स्थानीय युवाओं तथा वालिटियर्स को नियुक्त करें जो बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना तथा उन व्यक्तियों द्वारा होम क्वारेंटीन की स्थिति में घर से बाहर निकलने अथवा किसी से मिलने इत्यादि की जानकारी प्रशासन और पुलिस को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बाहर से आने वाला व्यक्ति अथवा उनका सहयोगी स्थानीय व्यक्ति यदि विरोध करता है अथवा विवाद की स्थिति में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करायें।
कलेक्टर श्री सिंह ने स्थानीय निवासियों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिये स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उनके मुहल्ले में बाहर से आने वाले प्रत्येक नये व्यक्ति की जानकारी प्रशासन को अनिवार्य रूप से सूचित करें क्योकि आपके मुहल्ले में आने वाला नया व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है और वह स्थानीय निवासियों के लिये खतरा बन सकता है। उन्होंने बड़े-छोटे समस्त दुकानदारों एवं संस्थानों को निर्देशित किया है कि बिना मॉस्क पहने आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं प्रदान करें और अपने संस्थान में प्रवेश न करने दे अन्यथा दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि हवाई जहाज, रेल अथवा स्वयं के वाहनों से जिले में आने वाले व्यक्ति आगे आकर अपनी टे्रवल हिस्ट्री और अपनी जानकारी दूरभाष क्रमांक 104 तथा 07762-223750 पर दे तथा प्रशासन का सहयोग करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के समस्त शासकीय कार्यालय प्रमुख अधिकारियों और निजी संस्थानों के मालिकों से अपने कार्यालयों में सेनेटाइजर रखे जाने और अपने कार्यालयों में बिना मॉस्क पहने व्यक्तियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिये है।