खबर छपी तो प्रशासन ने लिया तत्काल संज्ञान, कलमी में सरकारी जमीन मामले की जांच तहसीलदार के जिम्मे

समाचार प्रकाशित होने के बाद एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश; खसरा नंबर 392 की 1,681 वर्गफुट जमीन का रिकॉर्ड और मौके की स्थिति होगी जांच
रायगढ़। ग्राम कलमी में शासकीय जमीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले में समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया है। 28 सितंबर 2026 को रायगढ़ से प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में मामला सामने आने के बाद एसडीएम कार्यालय ने राजस्व विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच अब नायब तहसीलदार रायगढ़ द्वारा की जाएगी।
प्रशासन के निर्देश के मुताबिक जांच के दौरान राजस्व रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। यदि जांच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खसरा नंबर 392 की जमीन का मामला
मामला ग्राम कलमी स्थित खसरा नंबर 392 की 1,681 वर्गफुट भूमि से जुड़ा है। इस जमीन को लेकर पिंटू सिंह पिता रामेश्वर द्वारा कथित अतिक्रमण किए जाने संबंधी खबर प्रकाशित हुई थी। खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की वास्तविक स्थिति की जांच कराने का निर्णय लिया है।
अब राजस्व अमला दस्तावेजों में दर्ज भूमि की स्थिति और मौके पर मौजूद निर्माण या कब्जे की स्थिति का मिलान करेगा। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है।
समाचार प्रकाशित होने के बाद एसडीएम ने लिया संज्ञान
एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी पत्र में 28 सितंबर 2026 को प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में सामने आई खबर का उल्लेख किया गया है। इसके बाद नायब तहसीलदार को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस कार्रवाई के बाद मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
रिकॉर्ड से लेकर मौके तक होगी जांच
जांच के दौरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड, खसरा एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही मौके का निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति का भी सत्यापन किया जाएगा।
जांच प्रक्रिया में संबंधित पक्ष का पक्ष सुना जाना भी शामिल है। इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों और मौके की स्थिति के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
अतिक्रमण मिला तो धारा 248 के तहत कार्रवाई
एसडीएम के निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि जांच के दौरान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए।
हालांकि, फिलहाल प्रशासन की ओर से निर्माण हटाने या कब्जा हटाने का कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है। पहले राजस्व विभाग द्वारा जांच की जाएगी और जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी।
अब जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर
कलमी की सरकारी जमीन से जुड़े इस मामले में प्रशासन द्वारा तत्काल संज्ञान लिए जाने के बाद अब सबकी नजर राजस्व विभाग की जांच पर है। जांच पूरी होने के बाद भूमि की वास्तविक स्थिति और लगाए गए आरोपों की पुष्टि या स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल प्रशासन ने जांच की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार को सौंप दी है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई का स्वरूप तय होगा।






