“ऑपरेशन आघात” के तहत हुक्का परोसने वाले दुकान संचालक पर कार्रवाई, पॉट व फ्लेवर तंबाकू जप्त

रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कोतवाली और साइबर थाना की संयुक्त रेड; कोटपा एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई
रायगढ़, 16 फरवरी। जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन आघात” के तहत रायगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर युवक-युवतियों को हुक्का उपलब्ध कराने वाले दुकान संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में की गई।
रेलवे स्टेशन के पास दुकान में चल रही थी संदिग्ध गतिविधि
15 फरवरी 2026 की शाम कोतवाली एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित शंकर पान एवं कॉस्मेटिक दुकान में संदेहास्पद गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सूचना पर तत्काल रेड कार्रवाई की गई।
जांच में पाया गया कि दुकान संचालक गिरीश भाठिया (36 वर्ष), निवासी पक्की खोली चक्रधरनगर, सार्वजनिक रूप से युवक-युवतियों को हुक्का पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था। मौके पर फ्लेवर युक्त तंबाकू का उपयोग भी पाया गया।
हुक्का पॉट व तंबाकू जप्त, कोटपा एक्ट में मामला
दुकान संचालक का कृत्य सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट) का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने हुक्का पॉट एवं फ्लेवर युक्त तंबाकू पदार्थ जप्त कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई (इस्तगासा) की है।
कार्रवाई एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक नसिर खान एवं संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई।
“युवाओं को नशे से बचाना प्राथमिकता” — एसएसपी
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि “ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस नशे के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का अवैध उपयोग या युवाओं को इसकी सुविधा देना कानून का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।”













