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Chhattisgarh Electricity News : बिजली उपभोक्ताओं को राहत, अब साल में एक बार ही जुड़ेगा बढ़े लोड का शुल्क

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ने पर हर कुछ महीनों में अचानक बिल में अतिरिक्त शुल्क नहीं जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने नियमों में बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि बढ़े हुए लोड का शुल्क अब साल में केवल एक बार दिसंबर माह के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा।

गर्मी में बढ़े बिल को लेकर मचा था हंगामा

इससे पहले गर्मी के मौसम में बढ़े हुए लोड का शुल्क बिजली बिल में जुड़कर आने से कई उपभोक्ताओं के बिल अधिक आ गए थे। इसके बाद प्रदेशभर में उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताई थी।

पॉवर कंपनी के नए निर्णय से उपभोक्ताओं को अचानक बढ़े हुए बिल के झटके से राहत मिलने की उम्मीद है।

एक किलोवाट बढ़ाने पर 944 रुपये शुल्क

नियम के अनुसार एक किलोवाट अतिरिक्त लोड के लिए 800 रुपये शुल्क और 18 प्रतिशत जीएसटी मिलाकर कुल 944 रुपये का भुगतान करना होता है। पहले यदि किसी उपभोक्ता का लोड लगातार तीन महीने तक बढ़ा हुआ पाया जाता था तो अतिरिक्त लोड का शुल्क बिल में जोड़ दिया जाता था।

बिना आवेदन बढ़ जाता है लोड

पॉवर कंपनी ने कुछ वर्षों पहले लोड बढ़ाने की प्रक्रिया में बदलाव किया था। अब उपभोक्ता द्वारा आवेदन दिए बिना भी बिजली उपयोग के आधार पर लोड बढ़ाया जा सकता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य गर्मी के समय बढ़ते बिजली उपयोग के कारण ट्रांसफार्मर पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को नियंत्रित करना और बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

नए नियम से उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। अब लोड शुल्क अचानक किसी भी महीने जुड़ने के बजाय साल में एक बार दिसंबर के बिल में शामिल किया जाएगा।

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