
सिंहघोष/रायगढ़-कालिंदी कुंज रायगढ़ निवासी सराफा व्यावसायी महेश कुमार केडिया से धोखाधड़ी के मामले में थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में दर्ज आरोपिया मृदुबाला राय निवासी गोकुल नगर रायगढ के विरूद्ध दर्ज अप.क्र.521/2020 धारा 420भा.द.वि. की विवेचना दरम्यान आरोपिया मृद़बाला के रायपुर में फ्लैट छुपे होने की जानकारी मिलने पर थाना कोतवाली से उप निरीक्षक मानकुवंर सिदार के हमराह कोतवाली स्टाफ रायपुर आरोपिया की पतासाजी के लिये गई थी, जहां रायपुर में उसके फ्लेट से उसे हिरासत में लिया गया । आरोपिया मृदुबाला रायगढ़ पुलिस को रायपुर में देखकर उनसे अभद्र व्यवहार कर वर्दी उतरवा देने की धमकी दिया जा रहा था। पुलिस टीम आरोपिया को चार पहिया वाहन से रायगढ़ लाते समय मृदुबाला अपना आपा खोकर उप निरीक्षक मानकुंवर सिदार से गाली गलौच कर वर्दी को खींचतान करने लगी। इस संबंध में उप निरीक्षक मान कुंवर द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, आवेदन पर आरोपिया मृदुबाला राय पति अजय कुमार राय उम्र 28 साल निवासी गोकुल नगर रायगढ पर अप.क्र. 550/2020 धारा 186,294,506,332,353 IPC पंजीबद्ध कर आरोपिया को रिमांड पर भेजा गया है, पुलिस द्वारा आरोपिया का 14 दिवस न्यायिक रिमांड लिया गया है,आरोपिया जिला जेल रायगढ़ में निरूद्ध है।