रायगढ़: टीआरएन एनर्जी पावर प्लांट पर पर्यावरण उल्लंघन को लेकर कार्रवाई

रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र में संचालित टीआरएन एनर्जी पावर प्लांट एक बार फिर गंभीर लापरवाही को लेकर विवादों में आ गया है। प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश (राख) के असुरक्षित परिवहन के मामले में पर्यावरण विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आर्थिक जुर्माना लगाया है।
पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर जुर्माना
जांच के बाद विभाग ने प्लांट प्रबंधन पर 68,445 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि राख का परिवहन तय मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा था और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही थी।
सड़क पर उड़ती राख से बढ़ा प्रदूषण
जानकारी के अनुसार, प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश का उपयोग भारतमाला सड़क परियोजना में किया जा रहा है। रोजाना भारी वाहन राख लेकर घरघोड़ा से छाल–हाटी मार्ग पर गुजरते हैं, लेकिन कई वाहनों में ढकाव की व्यवस्था नहीं थी, जिससे राख उड़कर सड़क और आसपास के क्षेत्रों में फैल रही थी।
ग्रामीणों को हो रही परेशानी
स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि उड़ती राख के कारण प्रदूषण बढ़ गया है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लगातार शिकायतों के बाद पर्यावरण विभाग ने जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की।
प्रशासन की सख्ती
विभाग की इस कार्रवाई को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे औद्योगिक इकाइयों को नियमों के पालन के लिए चेतावनी मिली है।






