ऑपरेशन ‘आघात’ के तहत तंबाकू पर पुलिस की सख्ती, 80 प्रकरणों में कार्रवाई, रेस्टोरेंट में हुक्का पर रेड


रायगढ़, 13 अप्रैल जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग और विक्रय पर सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में “ऑपरेशन आघात” के तहत Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA Act) के अंतर्गत जिलेभर में व्यापक जांच अभियान चलाया गया।


सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
निर्देशों के तहत जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बस स्टैंड, बाजार, अस्पताल, शासकीय कार्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच की। इस दौरान पान दुकानों में तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई।

80 प्रकरणों में 16,200 रुपये का जुर्माना
कार्रवाई के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुल 80 प्रकरण दर्ज करते हुए 16,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

- तमनार: 27 प्रकरण, ₹5,400
- धरमजयगढ़: 17 प्रकरण, ₹3,400
- लैलूंगा: 16 प्रकरण, ₹3,200
- छाल: 11 प्रकरण, ₹2,200
- कापू: 7 प्रकरण, ₹1,400
- कोतरारोड़: 2 प्रकरण, ₹600
रेस्टोरेंट में हुक्का पर रेड, सामग्री जब्त
इसी अभियान के तहत नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सम्बलपुरी रोड स्थित Butterfly Bliss Garden/Restaurant में छापा मारा।
जांच के दौरान रेस्टोरेंट मैनेजर चंदन कुमार पत्रो द्वारा बिना वैध अनुमति हुक्का और तंबाकू उत्पाद परोसते पाया गया। मौके से पुलिस ने दो हुक्का पॉट, सेंटर बेस, चॉकलेटी फ्लेवर तंबाकू के पैकेट और पाइप सहित करीब 8,000 रुपये का सामान जब्त किया। आरोपी के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में COTPA Act की धारा 5/22 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना चक्रधरनगर और साइबर थाना की संयुक्त टीम शामिल रही, जिसमें उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, संजय तिवारी, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी सहित अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही।
SSP का सख्त संदेश
Kaha ka laएसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा कि “ऑपरेशन आघात के तहत COTPA Act का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग या विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”





