छत्तीसगढ़ शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर सख्त कार्रवाई, 4 अधिकारी निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में निर्धारित कीमत (MRP) से अधिक दर पर बिक्री के गंभीर मामलों के सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त P. S. Elma ने अलग-अलग जिलों में ओवररेटिंग की पुष्टि होने पर चार आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
रायपुर, धमतरी और खैरागढ़ में जांच में खुली पोल
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर ग्राहकों से MRP से अधिक कीमत वसूली जा रही थी—कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये तो कहीं 60 रुपये तक अतिरिक्त वसूली के मामले सामने आए।
इन दुकानों में मिली अनियमितताएं
निरीक्षण के दौरान रायपुर की फाफाडीह विदेशी मदिरा दुकान, बलौदाबाजार की हिरमी कंपोजिट दुकान, धमतरी की कुरूद दुकान और खैरागढ़ की गंडई मदिरा दुकान में अनियमितताएं पाई गईं। इसे संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और कमजोर निगरानी का परिणाम माना गया।
चार अधिकारी सस्पेंड, आठ को नोटिस
आदेश के तहत आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी, प्रभाकर सिरमौर, मनराखन नेताम और पुरुषोत्तम सिन्हा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संबंधित संभागीय उड़नदस्ता कार्यालयों में रहेगा।
इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिनमें धमतरी, बलौदाबाजार, खैरागढ़ और रायपुर के अधिकारी शामिल हैं। उन्हें सात दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने दी सख्त चेतावनी
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में ओवररेटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने कहा कि निगरानी लगातार जारी है और उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी आयुक्त ने दोहराया कि शराब बिक्री में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।







