रायगढ़

कोतरारोड़ पुलिस की जुआ रेड में भगवानपुर टाटा शो-रूम के पास जुआ खेलते 6 जुआरी पकड़ाये, ₹31,430 की जप्ती….।।

चौकी खरसिया स्टाफ ITI कालोनी कन्या भवन के पास की तीन जुआ फड़ पर रेड 12 जुआरी पकड़ाये….

सिंहघोष/रायगढ़-19.7.21- थाना प्रभारी कोतरारोड़ के निर्देशन पर कोतरारोड़ स्टाफ द्वारा दिनांक 18/07/2021 को मुखबिर सूचना पर भगवानपुर टाटा शो-रूम के बगल गली में ट्रेलर के आड में दीवाल पर लगे लाईट के रोशनी के नीचे जुआ खेल रहे जुआडियान 1.शहजादा पिता जाहिद खान उम्र 32 वर्ष सा.गोरखा थाना कोतरा रोड, 2.मो.महफूज पिता मो.मंसूर उम्र 29 वर्ष सा0 भगवानपुर थाना कोतरा रोड 3.सुरेन्द्र बिन पिता राजा राम बिन उम्र 32 वर्ष सा.पतरापाली थाना कोतरा रोड 4.पृथ्वी सिंह पिता सावल राम उम्र 44 वर्ष सा.भगवानपुर थाना कोतरा रोड 5. विशाल हलधर पिता रतन हलधर उम्र 40 वर्ष सा0 गोरखा थाना कोतरा रोड, 6.मो.मशरफ पिता मो.रफीक उम्र 33 वर्ष सा0 भगवानपुर थाना कोतरा रोड को रंगे हाथों 52 पत्ती तास से जुआ खेलते हुये पकड़े,जिने फड एवं पास से जुमला रकम ₹31,430,एक बोरी एवं 52 पत्ती जप्ती की गई है। चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम के नेतृत्व में दिनांक 17/07/2021 की रात्रि कन्या भवन के बाजू में तीन जुआ फड़ से जुआरियान- 1-संजय केंवट पिता सिहारी लाल उम्र 26 साल साकिन पुरानी बस्ती खरसिया, 2-किशन बरेठ पिता शंकर लाल बरेठ उम्र 18 साल पुरानी बस्ती खरसिया, 3- अमन अग्रवाल पिता राघेश्याम उम्र 23 साल वार्ड कमांक 16 खरसिया, 4-महेश शर्मा पिता की आर.के.शर्मा उम्र 36 साल साकिन मौहापाली रोड खरसिया तथा दूसरे जुआ फड से 1-आनंद अग्रवाल पिता सुभाष चंद अग्रवाल उम्र 43 साल साकिन सुभाष चौक खरसिया, 2-पप्पू राजपुत पिता शैकी लाल राजपुत उर्म 24 साल साकिन अटल आवास खरसिया, 3-अजित जायसवाल पिता संतोष उम्र 21 साल साकिन अटल आवास खरसिया, 4-मो.समीर पिता मो.सम्मी उम्र 18 साल साकिन पुरानी बस्ती खरसिया बताये एवं एक अन्य जुआ फड पर आरोपी 1-राजू पिता रामाषीश उम्र 24 साल साकिन छपरीगंज खरसिया, 2-बलराम अग्रवाल पिता सुरेश कुमार उम्र 30 साल साकिन पोस्ट आफिस रोड खरसिया, 3-मनीराम पिता गोरेलाल केंवट उम्र 18 साल साकिन मटखनवापार खरसिया, 4- सिद्धांत शर्मा पिता लकेश्वर शर्मा उम्र 27 साल पुरानी बस्ती खरसिया को पकड़ा गया। तीनों जुआ फड से क्रमश: ₹4,800, ₹4,600 एवं ₹4,400 जुमला ₹13,800 रूपये की जप्ती की गई है। आरोपियों पर सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्रवाई की गई है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button