छत्तीसगढ़

कोल लेवी मामले में देवेंद्र यादव को EOW-ACB का नोटिस, 5 अक्टूबर को विशेष अदालत में पेशी

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अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र पेश करने की तैयारी, 30 सितंबर को जारी हुआ नोटिस

रायपुर, 3 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी प्रकरण में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र सिंह यादव को नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार उन्हें 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे रायपुर स्थित विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

EOW/ACB की ओर से जारी नोटिस की तारीख 30 सितंबर 2026 बताई गई है। इसमें अपराध क्रमांक 03/2024 का उल्लेख करते हुए विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है।

इन धाराओं का नोटिस में उल्लेख

नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार एजेंसी ने प्रकरण में देवेंद्र यादव को आरोपी के रूप में नामित किया है।

अभियोग पत्र पेश किए जाने के दौरान उपस्थिति के निर्देश

EOW/ACB के नोटिस में कहा गया है कि अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय विशेष न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक होने के कारण संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का भी उल्लेख है।

5 अक्टूबर को होगी अगली प्रक्रिया

नोटिस के मुताबिक 5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे विशेष न्यायालय में उपस्थिति निर्धारित है। इसके बाद मामले में अभियोग पत्र और न्यायालय की आगे की कार्यवाही के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरोप और धाराएं जांच एजेंसी के प्रकरण का हिस्सा हैं; मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।

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