जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें रहेंगी बंद, 4 सितंबर को ड्राई डे घोषित

मदिरा दुकान से लेकर बार और क्लब तक सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 4 सितंबर को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। शासन के आदेश के अनुसार जन्माष्टमी के दिन राज्यभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही शराब परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी संचालन की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने धार्मिक पर्व के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।
बार, होटल-बार और क्लब भी रहेंगे बंद
शासन के आदेश का दायरा केवल शराब दुकानों तक सीमित नहीं है। बार, होटल-बार, क्लब तथा मदिरा विक्रय एवं परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी 4 सितंबर को बंद रहेंगे।
जन्माष्टमी के अवसर पर लिया गया फैसला
भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लागू रहेगी। प्रशासन और आबकारी विभाग को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान अवैध रूप से शराब की बिक्री या परोसने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।






