रायगढ़ के उद्योगों में बड़ी कार्रवाई: नियम उल्लंघन पर 7 पर जुर्माना, 6 के खिलाफ श्रम न्यायालय में मामला दर्ज

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई विशेष जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने पिछले महीने से व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया था। जांच में नियम उल्लंघन पाए जाने पर 7 उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि 6 उद्योगों के खिलाफ श्रम न्यायालय में केस दर्ज कराया गया है।
जांच में उजागर हुईं गंभीर खामियां
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई उद्योग कारखाना अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रमुख कंपनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए।
जिंदल पावर, MSP और इंड सिनर्जी पर मामला दर्ज
- जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 79 और 52 के उल्लंघन पर केस दर्ज। - जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (1 MPA स्लैग ग्राइंडिंग यूनिट)
धारा 59, 54, 56, 79, 52 तथा धारा 41 (B) के उल्लंघन पर कार्रवाई। - MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव
धारा 41 सहपठित नियम 73(घ) और नियम 73(1) के तहत मामला दर्ज। - नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड, तराईमाल
धारा 41 सहपठित नियम 73(घ) और नियम 73(1) के उल्लंघन पर कार्रवाई। - NRVS स्टील्स लिमिटेड, तराईमाल
धारा 7A(2)(A) और धारा 41 सहपठित नियम 73(1) के तहत केस दर्ज। - इंड सिनर्जी लिमिटेड, कोटमार
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 40 तथा संबंधित नियमों के उल्लंघन पर मामला दायर। - एजी कंस्ट्रक्शन
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के नियम 42(7), 42(5), 54 और 178 के तहत कार्रवाई।
सभी प्रकरण श्रम न्यायालय में प्रस्तुत
जांच के दौरान मिली कमियों को गंभीर मानते हुए विभाग ने सभी मामलों को श्रम न्यायालय में पेश कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि उद्योगों में सुरक्षा मानकों से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।












