छत्तीसगढ़

सूरजपुर : ज़मीन मामले में गंभीर अनियमितता, तहसीलदार संजय राठौर तत्काल निलंबित

सूरजपुर : ज़िले के ग्राम कोयलारी, तहसील भैयाथान की निवासी शैल कुमारी दुबे की गंभीर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तहसीलदार संजय राठौर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शासकीय दायित्वों में घोर लापरवाही और अनैतिक कृत्य के आरोपों के मद्देनज़र की गई है।

जानकारी के अनुसार, शैल कुमारी दुबे ने 26 मई 2025 को एक शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार संजय राठौर ने मिलीभगत कर उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी निजी स्वामित्व की भूमि (खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हेक्टेयर, नया खसरा नंबर 344) का अनुचित नामांतरण और विक्रय कर दिया।

शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई। जांच में यह सामने आया कि संजय राठौर ने जीवित महिला को मृत घोषित कर उनकी भूमि का नामांतरण सौतेले पुत्र वीरेंद्रनाथ दुबे के नाम कर दिया, जो कि नियमों और आचरण की दृष्टि से स्पष्ट रूप से अवैध और अनैतिक पाया गया।

प्रारंभिक जांच में राठौर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करते हुए अपने पद की मर्यादा और कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। इसी आधार पर संभागायुक्त श्री दुग्गा ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन की अवधि में संजय राठौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा तथा उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है।

इस घटना ने प्रशासनिक ईमानदारी और पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में प्रशासन की तत्परता भी सामने आई है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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