बिलासपुर: लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट पर सीजी रेरा की सख्ती, खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर स्थित बहुचर्चित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लोविना कोर्ट्स में बड़ी कार्रवाई करते हुए भूखंडों और मकानों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के आधार पर उठाया गया है।
70% राशि अलग खाते में रखना अनिवार्य
इस धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के तहत प्रमोटर को आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखना होता है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण और भूमि लागत से जुड़े कार्यों में ही किया जा सकता है, ताकि खरीदारों की पूंजी का दुरुपयोग न हो।
प्राधिकरण की जांच में सामने आया है कि लोविना कोर्ट्स के प्रमोटर ने इस प्रावधान का उल्लंघन किया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और खरीदारों के हितों पर सवाल खड़े हो गए।
सभी लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध
सीजी रेरा ने परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नई बिक्री, पंजीयन या वित्तीय लेन-देन को अगली सूचना तक रोक दिया है। आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रमोटर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनियमितताओं का समाधान नहीं कर देते और रेरा द्वारा तय शर्तों को पूरी तरह से नहीं निभा लेते।
खरीदारों की सुरक्षा को प्राथमिकता
रेरा ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उसकी उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा, परियोजना में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाती है। इस सख्त कदम के जरिए अन्य रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी यह सन्देश दिया गया है कि अधिनियम के नियमों का पालन अनिवार्य है और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।