लगातार आपराधिक वारदातों में संलिप्त दो बदमाशों को रायगढ़ कलेक्टर ने किया जिला बदर

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसते हुए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने दो शातिर बदमाशों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई शहर में लगातार मारपीट, लूटपाट, गुंडागर्दी और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बजरंग पारा निगम कॉलोनी निवासी विकास चौहान (26 वर्ष) और सोनिया नगर निवासी श्याम गोरख (27 वर्ष) को रायगढ़ समेत आसपास के आठ जिलों—सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा और जशपुर—की सीमा से एक वर्ष तक बाहर रहना होगा। दोनों अपराधियों को 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों से बाहर जाना अनिवार्य है। आदेश उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपराधिक इतिहास
विकास चौहान
साल 2018 से आपराधिक घटनाओं में सक्रिय विकास चौहान के खिलाफ जूटमिल थाना में चोरी, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपपत्र प्रस्तुत होने और कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद वह अपराधों से बाज नहीं आया। प्रशासन ने उसके विरुद्ध अब तक 7 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा।
श्याम गोरख
इसी तरह, श्याम गोरख वर्ष 2014 से अपराधों में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ कोतवाली थाना में 17 प्रकरण दर्ज हैं। उस पर अपने गिरोह के साथ गुंडागर्दी करने, गाली-गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, अपहरण और जुआ जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
जिला प्रशासन का सख्त रुख
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिला बदर की कार्यवाही यह सुनिश्चित करेगी कि समाज में भय का माहौल खत्म हो और आम नागरिक चैन की जिंदगी जी सकें।












