रायगढ़

दहेज़ प्रताड़ना-सास,ससुर,जेठ,जेठानी के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में अपराध दर्ज!!

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सिंहघोष/रायगढ़-आवेदिका श्रीमती सुप्रिया अग्रवाल पति स्व.सतीश अग्रवाल वर्तमान निवास लैलूंगा द्वारा सास,ससुर,जेठ,जेठानी पर दहेज के नाम पर प्रताडित करने की रिपोर्ट थाना चक्रधरनगर में दिनांक 20.07.2020 को आवेदन देकर दर्ज करायी है। पीडिता बताई कि वर्ष 2011 में हिन्दु रीति रिवाज के साथ सतीश अग्रवाल निवासी जामगांव के साथ हुई थी। इनके दो बच्चे, लड़का 8वर्ष एवं लड़की 4वर्ष की है। शादी के दो-तीन माह बाद से ही सास गीतादेवी अग्रवाल,ससुर माखनलाल अग्रवाल, जेठ विनोद अग्रवाल,नरेश अग्रवाल तथा जेठानी सिवानी अग्रवाल शादी में कुछ दहेज नहीं लायी हो कहकर प्रताड़ित करने लगे और 50 लाख रूपये दहेज के रूप में अपने माता पिता के पास से लाने के लिये कहते थे। ससुराल पक्ष के लोगों के प्रताड़ना से चैतन्य नगर रायगढ में किराये का मकान लेकर रहते थे। सतीश अग्रवाल तराईमाल में इलेक्ट्रानिक दुकान खोल रखा था। नवम्बर 2019 में सतीश अग्रवाल गंभीर रूप से बिमार होने पर उसके परिवारवाले सतीश को जामगांव ले गये। सुप्रिया मजबूरीवश बच्चों को लेकर माता पिता के घर लैलूंगा चली गई। दिल्ली में ईलाज दौरान सुप्रिया अपने पति को लीवर ट्रांसप्लांट के लिये अपना लीवर दी। ईलाज दौरान सतीश अग्रवाल फरवरी 2020 में मौत हो गई । सतीश के अंतिम संस्कार होते ही सुप्रिया को उसके ससुरालवाले घर से भगा दिये और इनके चैतन्य नगर स्थित किराये के मकान का पूरा सामान एवं तराईमाल दुकान के इलेक्ट्रानिक सामान,सतीश की चार पहिया वाहन क्रमांक CG 13 AE 9598 मारूती वेगानार और सतीश अग्रवाल के बैंक अकाउंट,बीमा कागजात एवं अन्य कागजतों को ले गये जिन्हें वापस मांगने पर सुप्रिया को नहीं दिये और अब भी 50 लाख रूपये दहेज की मांग ससुराल पक्ष वाले कर रहे हैं। पीडिता के आवेदन पर आरोपियों पर अप.क्र. 181/2020 धारा 498-A,404,34 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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