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बसना में पटवारी निलंबित, अवैध धान विक्रय मामले में कार्रवाई

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तहसील बसना अंतर्गत ग्राम ठाकुरपाली में धान विक्रय से जुड़े मामले में लापरवाही सामने आने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना हरिशंकर पैंकरा ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार बसना की जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 47, राजस्व निरीक्षक मंडल गढ़फुलझर में पदस्थ हरिशंकर नायक द्वारा कृषक गिरधारी डड़सेना पिता राम प्रसाद के नाम पर धान विक्रय हेतु भौतिक सत्यापन किया गया था। मौके पर 108 क्विंटल के स्थान पर 70 क्विंटल (175 बोरी) धान पाया गया, जबकि संबंधित कृषक ने उक्त धान का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया। जांच में यह भी सामने आया कि किसी अन्य कृषक के धान को साक्ष्य कृषक बताकर खाते में बेचने का प्रयास किया जा रहा था।

मामले में पटवारी की गंभीर लापरवाही स्पष्ट होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन प्राप्त जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बसना द्वारा तत्काल प्रभाव से पटवारी हरिशंकर नायक को निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि धान उपार्जन और विक्रय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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