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दुर्ग और सरगुजा में नई गाइडलाइन दरें 2 मार्च से लागू

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रायपुर: प्रदेश में संपत्ति पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए राज्य शासन लगातार कदम उठा रहा है। इसी क्रम में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकतानुसार प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।

जिला समितियों के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

दुर्ग और सरगुजा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण और विस्तृत चर्चा की गई।

समग्र समीक्षा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग एवं सरगुजा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

2 मार्च से प्रभावी होंगी नई दरें

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें दुर्ग और सरगुजा जिलों में 2 मार्च से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक इन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी 33 जिलों के लिए दरें जारी

राज्य के सभी 33 जिलों के लिए पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी की जा चुकी हैं। इससे पंजीयन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और यथार्थपरक बनाने में मदद मिलेगी।

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