छत्तीसगढ़

CSMCL भ्रष्टाचार मामला: अनवर ढेबर की जमानत याचिका हुई स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

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छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से 3 जून तक जवाब मांगा है। इससे पहले 13 मई को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी।

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन मामले में अनवर ढेबर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनवर की याचिका स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में 3 जून तक जवाब मांगा है। इससे पहले 13 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनवर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुनियोजित भ्रष्टाचार नेटवर्क सामने आने की बात कही थी। अदालत ने सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराधों को अधिक गंभीरता से लेने पर जोर दिया। यह याचिका 182 करोड़ रुपये के ओवरटाइम, हॉलिडे पे, बोनस और सर्विस चार्ज घोटाले से संबंधित है। पिछली सरकार में आबकारी विभाग में हुए घोटाले पर ईडी और ईओडब्ल्यू ने अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, 3200 करोड़ रुपये का शराब घोटाला सामने आया है। इसमें 101.20 करोड़ रुपये का ओवरटाइम और 54.46 करोड़ रुपये का हॉलिडे पे भी शामिल है। 12.21 करोड़ रुपये का बोनस और 15.11 करोड़ रुपये का सर्विस चार्ज घोटाला भी उजागर हुआ है।

घोटाले में आरोपी
शराब घोटाले में रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा और निरंजन दास आरोपी हैं। आईटीएस अरुणपति त्रिपाठी और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया भी शामिल हैं। कुल 70 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 28 आबकारी अधिकारी हैं। अनवर ढेबर पिछले तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद है। 

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