छत्तीसगढ़

CG Politics : नगरीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के परिजनों को प्रतिनिधि बनाने पर रोक

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनके प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाने पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है।

2022 के नियमों में किया गया संशोधन

विभाग ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति, परिवार के अन्य सदस्यों या रिश्तेदारों के प्रतिनिधि के रूप में नाम-निर्देशन पर रोक प्रभावी होगी।

महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका होगी सुनिश्चित

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भागीदारी और अधिकारिता सुनिश्चित करना माना जा रहा है। अब संबंधित महिला जनप्रतिनिधि की जगह उनके पारिवारिक सदस्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे।

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