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कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी

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रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों, सार्वजनिक परिवहन, खनन, खाद्य सुरक्षा और नवा रायपुर के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी

मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नवा रायपुर के आधारभूत विकास कार्यों को गति मिलेगी।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इससे आम निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा और कंपनी की वित्तीय क्षमता व पारदर्शिता मजबूत होगी।

धान छोड़ अन्य फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता

खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

राशन हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण जारी रखने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की अनुमति दी गई है। इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर संचालन संभव होगा।

240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई। इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।

खनिज परिवहन में बढ़ेगी निगरानी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों के ग्रेड और मात्रा निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

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