पटना फायरिंग केस: खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

पटना की एक अदालत ने चर्चित फायरिंग मामले में शिक्षक Faisal Khan उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।
अगली सुनवाई 25 जून को
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान Patna Police ने अदालत में केस डायरी पेश की। दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने खान सर को अगली सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
खान सर के स्टाफ के तीन सदस्यों को भी राहत मिली है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
वकील ने क्या कहा?
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस द्वारा केस डायरी जमा कर दी गई है, जिसे पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को सौंपा गया है। 23 जून तक केस डायरी वापस कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद 25 जून को अंतिम सुनवाई होगी।
वकील के अनुसार, सुनवाई के दौरान खान सर की अग्रिम जमानत और उनके सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत पर भी चर्चा हुई।
खान सर ने आरोपों से किया इनकार
खान सर ने अग्रिम जमानत याचिका में सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फायरिंग की घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
जेल से रिहा होने के बाद रोशन आनंद ने आरोप लगाया था कि उन्हें खत्म करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने खान सर पर अपने खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही प्रिंस यादव हत्या मामले में भी खान सर की संलिप्तता का दावा किया गया।
रोशन आनंद ने बाद में खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। मामला दर्ज नहीं होने पर उन्होंने थाना परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था।
अब 25 जून की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां कोर्ट इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।






