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Raigarh Crime News : जिला बदर आरोपी ने SP कार्यालय में किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश, गिरफ्तार

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जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर एसपी कार्यालय पहुंचा आदतन अपराधी, पुलिस ने हिरासत में लेकर निकाला पैदल जुलूस

रायगढ़। रायगढ़ में जिला बदर किए गए एक आदतन अपराधी ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए एसपी कार्यालय में हाईवोल्टेज ड्रामा किया। आरोपी अपने साथ पेट्रोल लेकर पहुंचा और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करने लगा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

नशे की हालत में पहुंचा था एसपी कार्यालय

पुलिस के अनुसार स्टेशन रोड निवासी चाहत शुक्ला (29) के खिलाफ मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते जिला प्रशासन ने उसे जिला बदर किया था। इसके बावजूद वह गुरुवार को नशे की हालत में एसपी कार्यालय पहुंचा और हंगामा करने लगा। इस दौरान उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे रोक लिया।

पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस

कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद गोपी टॉकीज रोड से एसडीएम कोर्ट तक उसका पैदल जुलूस निकाला गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

जिला बदर आदेश का किया उल्लंघन

जिला मुख्यालय डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने बताया कि चाहत शुक्ला के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। जिला दंडाधिकारी ने 23 मार्च 2026 को उसे एक वर्ष के लिए रायगढ़ सहित सीमावर्ती जिलों से बाहर रहने का आदेश दिया था। आदेश प्रभावी रहने के बावजूद आरोपी रायगढ़ पहुंचा, जिसके चलते उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और जिला दंडाधिकारी न्यायालय में उल्लंघन की रिपोर्ट भी भेजी गई।

पहले भी कई मामलों में दर्ज है अपराध

पुलिस के मुताबिक चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य के खिलाफ कोतवाली थाना में मारपीट सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2024 में भी उसे जिला बदर किया गया था। अवधि पूरी होने के बाद भी उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं आया, जिसके बाद वर्ष 2025 में दोबारा कार्रवाई करते हुए जिला बदर का प्रस्ताव भेजा गया था।

इन जिलों में प्रवेश पर थी रोक

जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार आरोपी को रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा और जशपुर जिलों की सीमाओं से एक वर्ष तक बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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