छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में बिजली कनेक्शनों की 1 सितंबर से eKYC, आधार और बिजली बिल में नाम मिलना जरूरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। बिजली कनेक्शनों की eKYC प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। यह व्यवस्था सभी प्रकार के बिजली कनेक्शनों पर लागू होगी। इसमें घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सड़क बत्ती और नलजल कनेक्शन शामिल हैं।

आधार कार्ड से होगा बिजली कनेक्शन का मिलान

eKYC के दौरान बिजली कनेक्शन में दर्ज उपभोक्ता के नाम का आधार कार्ड में दर्ज नाम से मिलान किया जाएगा। दोनों दस्तावेजों में नाम एक समान होने पर ही eKYC प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।

नाम अलग होने पर पहले कराना होगा सुधार

यदि बिजली बिल और आधार कार्ड में नाम अलग है या नाम की स्पेलिंग में अंतर है, तो eKYC नहीं हो पाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को पहले बिजली कंपनी के रिकॉर्ड में अपना नाम सही करवाना होगा।

इसके लिए संबंधित बिजली कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। बिजली रिकॉर्ड में नाम सुधार होने के बाद ही eKYC की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

1 सितंबर से पहले दस्तावेज जांचने की सलाह

बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे eKYC शुरू होने से पहले अपने बिजली बिल और आधार कार्ड में दर्ज नाम की जांच कर लें। यदि दोनों जगह नाम अलग है तो समय रहते बिजली रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करा लें, ताकि eKYC के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

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