छत्तीसगढ़

कांकेर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, मार्च 2026 में सामने आया था मामला

कांकेर। कोतवाली थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय की अदालत में हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और मामले से जुड़े तथ्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।

मार्च 2026 में सामने आया था मामला

यह मामला मार्च 2026 का बताया गया है। घटना के संबंध में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की थी। पुलिस के अनुसार, पांच वर्षीय बच्ची को उसके घर से ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप दोनों आरोपियों पर लगा था।

घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने जुटाए साक्ष्य और पेश किया अभियोग पत्र

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य, दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी एकत्र की। जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।

साक्ष्यों के परीक्षण के बाद दोषसिद्धि

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय की अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और संबंधित तथ्यों का परीक्षण किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत के इस फैसले के साथ मार्च 2026 में सामने आए मामले की न्यायिक सुनवाई पूरी हुई। मामले में अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के बाद अब दोनों दोषियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड भुगतना होगा।

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