Chhattisgarh Cabinet: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव से लेकर पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण तक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक, उच्च शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था, फिल्म प्रदर्शन पर कर प्रतिपूर्ति और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
संशोधित नीति में मेरिट सूची से जुड़ी व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम पांच महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव को लेकर यह प्रावधान स्पष्ट नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पूर्व कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों को मंजूरी दी।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर दिया जाएगा।
आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों का अनुमोदन कर दिया है। नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
कैबिनेट के इन फैसलों का असर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, सिनेमा क्षेत्र और पूर्व अग्निवीरों की सरकारी भर्ती से जुड़े प्रावधानों पर पड़ेगा।






