
भोंदू दास की तरह इस मामले में कार्यवाही कब होगी??
बिलासपुर पुलिस ने 2016 को एफआईआर की थी लेकिन 2022 हो गया कार्यवाही क्यो नही हुई??
अखिर पुलिस नवल शर्मा को क्यो बचा रही है किसका संरक्षण है?
सिंहघोष/बिलासपुर:-14.10.22. मामला 2016 का है थाना सिविल लाइन ने 420,467,468,471व 120 बी के तहत नवल शर्मा ठगी पे मामला दर्ज किया … लेकिन छः साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस की निष्क्रियता समझ के परे है? जहां इसी प्रकार अन्य मामलों में कार्यवाही कर पुलिस समाज मे मिशाल पेश करते है वही दूसरी तरफ नवल शर्मा के मामले में बीते छः सालों में कार्यवाही नहीं करना कई सवाल भी खड़ा करती है ।
इसी बीच मे 420 का आरोपी अपने आप को समाजसेवी व जमीनों के मामले में सलाहकार के रूप में समाज मे प्रस्तुत कर जमीनों का कारोबार कर फलित करता जा रहा है।
पुनः बताते चले कि 08/09/2016 की न्यायालय के आदेश पर अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420,467,468,471 व 120 बी के तहत मामला रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा पे दर्ज किया गया…पर लगता है पुलिस इस भूमाफिया के आगे लाचार हैं बीते छः साल होगये पुलिस इस रसूखदार भूमाफिया के खिलाफ जांच आगे नही बढ़ा पा रही है ।
न्यायालय के आदेश पर हुआ था एफआईआर दर्ज
प्रार्थी पहले पुलिस थाने भटकता रहा पर तात्कालिक थाना प्रभारियों द्वारा एफआईआर दर्ज नही किया तब प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्ययालय के शरण मे गया ।
राजेश माखीजा पिता जी.एल.माखीजा द्वारा न्यायालय में इस रसूखदार भूमाफिया द्वारा किये गए कृत्त के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया तब जाकर इस रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर के द्वारा धारा 156बी भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का थाना सिविल लाइन को निर्देशित किया था।
रसूखदार भूमाफिया के सामने पुलिस हुई लाचार
यह रसूखदार भूमाफिया इतना ताकतवर है कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर दिनांक 18/12/17 को केश बंद करवा लेता है पर पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर पुनः दिनांक 09/08/18 को केश को खोला गया । इसके बाद भी अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420, 467, 468,471 व 120 बी के तहत इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी यह भूमाफिया नवल शर्मा खुलेआम घूम रहा है ।






